केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पेंशन गारंटी की होगी व्यवस्था




नई दिल्ली: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।  

योजना के तहत 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन पर 50 प्रतिशत तक पेंशन की गारंटी मिलेगी। वहीं, जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी की है, उन्हें हर महीने कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।  

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को अंतिम पेंशन राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा।  

सरकार ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बंद कर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) शुरू की थी। शुरुआत में यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित राशि काटी जाएगी, जिसे मार्केट बेस्ड निवेश स्कीम में लगाया जाएगा।  यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी।

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