दिल्ली के वाहन मालिकों को बड़ी राहत: 10/15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की अनिवार्यता खत्म, अब कभी भी NOC लेकर दूसरे राज्य में कर सकेंगे री-रजिस्टर



नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वाहन मालिकों को रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में अहम संशोधन करते हुए पुराने वाहनों के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी करने की समय सीमा हटा दी है।

NOC नियम में बदलाव

| पुराना नियम (पहले) | नया नियम (अब) |

| रजिस्ट्रेशन खत्म होने के केवल एक साल के भीतर ही NOC मिलती थी। | एक साल की समय सीमा पूरी तरह खत्म। |

| वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद केवल एक साल तक ही दूसरे राज्य में री-रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। | पुरानी गाड़ियों के मालिक कभी भी NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन खत्म हुए कितने भी साल क्यों न हो गए हों। |

NOC मिलने के बाद वाहन मालिक अपनी गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में दोबारा रजिस्टर करा सकते हैं, जहाँ ऐसी गाड़ियों पर बैन नहीं है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी, बल्कि स्क्रैपिंग को लेकर चल रही परेशानी भी कम होगी।

1 नवंबर से कमर्शियल गाड़ियों पर कड़ा बैन

दिल्ली में तेज़ी से बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के आदेश पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक और कड़ा कदम उठाया है1 नवंबर 2025 से राजधानी की सीमाओं पर BS-VI स्टैंडर्ड से पुरानी बाहरी राज्यों की कमर्शियल गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।यह फैसला खासतौर पर सर्दियों में एयर क्वालिटी के खतरनाक लेवल पर पहुँचने से रोकने के मकसद से लिया गया है।ट्रांसपोर्ट विभाग लोगों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है और सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है।



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