चंडीगढ़: पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने आगामी ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। मनवेश सिंह सिद्धू, आई.ए.एस., सचिव, पंजाब सरकार, श्रम विभाग द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार, पंजाब राज्य में स्थित उन सभी प्रतिष्ठानों (परिभाषित फैक्टरियों सहित) में काम करने वाले सभी कामगारों को कार्य से छूट दी जाती है, जो संबंधित ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के राजस्व अधिकार क्षेत्र के अंदर मतदाता हैं।
इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि पंजाब राज्य में काम कर रहे वे सभी कामगार और कर्मचारी, जो संबंधित ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के राजस्व अधिकार क्षेत्र के भीतर वोटर के रूप में दर्ज हैं, उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। सरकार ने इस कदम को आवश्यक माना है, जिससे चुनावों में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।