करनाल: हरियाणा के करनाल जिले से बाल विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह करने वाला दूल्हा दस्तावेजों की जांच में नाबालिग पाया गया। यह घटना तब प्रकाश में आई जब 13 जनवरी की शाम को एक प्रेमी जोड़ा Nirmal Vihar स्थित एक मंदिर में शादी रचाने के बाद सुरक्षा की गुहार लगाने Seetamai Police Post पहुंचा। जब Police ने उनके आयु प्रमाण पत्रों की जांच की, तो दुल्हन की उम्र तो वैध पाई गई, लेकिन दूल्हे की आयु विवाह के लिए निर्धारित कानूनी सीमा से कम निकली। The legal age for marriage for a male in India is 21 years, and any violation is strictly prosecuted under the Prohibition of Child Marriage Act.
पुलिस जांच और Health Department द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, युवक की जन्मतिथि 25 मार्च 2005 है, जिससे विवाह के समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष 2 माह थी। वहीं, युवती की आयु 22 वर्ष से अधिक पाई गई। इस गंभीर उल्लंघन को देखते हुए Protection-cum-Child Marriage Prohibition Officer सविता राणा ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट SP Karnal को सौंपी। इसके आधार पर Police Station Sector-32-33 में दुल्हन, विवाह संपन्न कराने वाले पंडित कमलकांत और गवाहों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। The authorities have clarified that this marriage holds no legal validity and constitutes a criminal offense under the prevailing laws. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।