चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में माता-पिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब राइट टू एजुकेशन रूल्स, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) में सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी जाएगी।
इन 16 सदस्यों में से 12 सदस्य विद्यार्थियों के माता-पिता होंगे, जबकि शेष 4 सदस्य शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इस कदम से शैक्षणिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्कूलों की प्रगति में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
अन्य अहम फैसले
कैदियों की स्थानांतरण प्रक्रिया: कैदियों के स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट-1950 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों का ट्रांसफर दोनों राज्यों की सहमति और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी से किया जा सकेगा। इससे पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ कम होगी।
महिला और बाल विकास विभाग के नए नियम: महिला और बाल विकास विभाग में ग्रुप-ए के अधिकारियों के लिए नए सेवा नियमों को स्वीकृति दी गई है। इससे विभाग की कार्यक्षमता में सुधार होगा और कमजोर वर्गों को लाभ मिलेगा।
तीर्थ यात्रा समिति और विरासत बोर्ड में नियुक्तियां: पंजाब तीर्थ यात्रा समिति और विरासत और पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड में चेयरमैन, सदस्य और सलाहकारों की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी दी गई है।