एनपीसीआई ने UPI लेनदेन के नियमों में किए बदलाव, 15 सितंबर से लागू पढ़ें पूरी खबर



नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन के नियमों में बदलाव किए हैं, जो 15 सितंबर सोमवार से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, UPI के माध्यम से लेन-देन करने वाले व्यापारी और संस्थाओं को अब और अधिक सुविधा होगी।

मुख्य बदलाव:

  1. कुछ विशेष कैटेगोरी जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख रुपये कर दी गई है।
  2. एक दिन (24 घंटे) में इन लेन-देन के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा।
  3. इसके अलावा 12 अन्य कैटेगोरी के लिए भी डेेली ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है।

NPCI ने बयान में कहा कि बढ़ी हुई लिमिट केवल उन संस्थाओं पर लागू होगी, जो टैक्स से जुड़ी विशेष कैटेगोरी के अंतर्गत आती हैं। हालांकि, पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन के लिए डेली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बदलाव UPI के माध्यम से बड़े और महत्वपूर्ण भुगतान को सरल बनाने और व्यापारिक लेन-देन को तेज़ी देने के उद्देश्य से किए गए हैं।

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