मालेरकोटला, पंजाब: मुख्य चुनाव आयोग, पंजाब के दिशा-निर्देशों के तहत, ज़िला परिषद और पंचायत समिति-2025 के चुनाव 14 दिसंबर 2025 (रविवार) को करवाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए, ज़िले में अमन-कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
ज़िला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ज़िले में होने वाली चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से मुकम्मल करवाने और अमन-कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़िले के सभी असलाह धारकों को अपने-अपने हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
प्रतिबंध की सीमाएँ
हुक्मों के अनुसार, ज़िले की सीमा के अंदर गंडासे, तेज़धार टकुए, कुल्हाड़ियाँ, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियार, भले ही वे लाइसेंसी ही क्यों न हों, को लेकर चलने पर पूर्ण तौर पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध आदेश 17 दिसंबर तक लागू रहेंगे। यह हुक्म आर्मी पर्सनल, पैरा मिलिट्री फोर्सेज़, वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों और बैंकों में गार्ड की नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
