बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से अपराध और न्याय से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली घटना में, बैरिया थाना पुलिस ने एक महिला को डरा-धमकाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मनोज यादव (40) ने पिछले साल फरवरी में अपनी रिश्ते की भाभी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया था। आरोपी ने पीड़िता का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर साझा कर दिया, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर उसे इब्राहिमाबाद गांव से दबोच लिया गया।
In a separate landmark judgment, a local POCSO court in Ballia has sentenced a man to 25 years of rigorous imprisonment for the sexual assault of a 13-year-old boy in 2023. सहतवार थाना क्षेत्र के इस मामले में दोषी अजय पासवान ने एक मासूम बच्चे को बहला-फुलाकर निर्जन स्थान पर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार (Unnatural Offence) किया था और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी थी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए न केवल लंबी जेल की सजा सुनाई, बल्कि दोषी पर 29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस ने त्वरित विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसके परिणामस्वरूप दो साल के भीतर पीड़िता को न्याय मिल सका।
The district police administration has reiterated its commitment to 'Zero Tolerance' against crimes involving women and children. एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामलों में प्रभावी पैरवी के कारण अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज की गई है। महिला संबंधी अपराधों में जहां एक ओर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है, वहीं पुराने लंबित मामलों में गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से पेश कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। बलिया की इन दो कार्यवाइयों ने अपराधियों के बीच कड़ा संदेश भेजा है कि कानून की पहुंच से बच पाना नामुमकिन है।