NH निर्माण से संपत्ति का नुकसान: हाईकोर्ट ने NHIDCL को दिया ₹1.16 करोड़ मुआवजे का आदेश



गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) को निर्देश दिया है कि वह नेशनल हाईवे-29 के निर्माण के दौरान एक स्थानीय भूस्वामी की संपत्ति को हुए नुकसान के लिए ₹1.16 करोड़ का मुआवजा दे। कोहिमा निवासी थजाओ सेखोसे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मृदुल कुमार कलिता ने स्पष्ट किया कि किसी नागरिक को उसकी संपत्ति के लाभप्रद उपयोग से वंचित करना अनुच्छेद 21 (Right to Life) और 300A (Right to Property) का स्पष्ट उल्लंघन है। This significant ruling emphasizes that Infrastructure Projects cannot override the fundamental rights of individual citizens.

याचिकाकर्ता थजाओ सेखोसे ने अदालत को बताया कि NH-29 को फोर-लेन बनाने के दौरान की गई भारी खुदाई के कारण उनके क्षेत्र में भूस्खलन शुरू हो गया, जिससे उनकी तीन मंजिला इमारत और सीढ़ीदार खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। निर्माण कार्य के दौरान उनके 80 पेड़ काट दिए गए और उनके निजी रास्ते पर बिना अनुमति कचरा फेंका गया। NHIDCL ने बचाव में दलील दी थी कि इसके लिए ठेकेदार कंपनी जिम्मेदार है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण होने के नाते जवाबदेही NHIDCL की ही बनती है। The court noted that the petitioner had been struggling for justice since 2018 and sending him to a civil court after 7 years would be an Injustice.

अदालत ने नुकसान का विस्तृत आकलन करते हुए ₹1.16 करोड़ के कुल मुआवजे के साथ-साथ कटे हुए पेड़ों के लिए ₹13.93 लाख अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। Guwahati High Court ने सख्त निर्देश दिया है कि इस पूरी राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाए। यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनकी संपत्तियां बड़े विकास कार्यों की भेंट चढ़ जाती हैं और वे उचित मुआवजे के लिए सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। The judgment reinforces the principle of Equality (Article 14), as other affected landowners in the same project had already received compensation while the petitioner was ignored.



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