राष्ट्रपति की जालंधर यात्रा के लिए 'नो फ्लाइंग ज़ोन' घोषित: 16 जनवरी तक ड्रोन और निजी हेलीकॉप्टरों पर पूर्ण पाबंदी


जालंधर: भारत की माननीय राष्ट्रपति की आगामी जालंधर यात्रा को लेकर पंजाब का प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सतर्क हो गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) अमनिंदर कौर ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे जालंधर जिले को 'नो फ्लाइंग ज़ोन' (No Flying Zone) घोषित कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए इन आदेशों का उद्देश्य राष्ट्रपति के दौरे के दौरान हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाना है।

The official directive strictly prohibits the operation of any civilian remote-controlled aircraft, piloted aircraft systems, drones, or private helicopters within the district boundaries. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 14 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है और 16 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। हालांकि, यह पाबंदी राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी (VVIP) के आधिकारिक हेलीकॉप्टरों या विमानों पर लागू नहीं होगी। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखें और इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करें।

The President is scheduled to arrive in Jalandhar on January 16, 2026, for a state event, necessitating these high-level precautions. स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने शहर के प्रमुख स्थानों और कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। इस हवाई पाबंदी के साथ-साथ सड़क मार्ग पर भी ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई गई है ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा हो और सुरक्षा भी पुख्ता रहे।



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