चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल ने 16वीं पंजाब विधानसभा के 11वें विशेष सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Prorogue) करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बुधवार को राजभवन से जारी एक औपचारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। इस आदेश के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। The Governor of Punjab has officially prorogued the 11th special session, ending the current sitting of the state legislature as per constitutional protocols.
यह विशेष सत्र विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। सत्रावसान (Prorogation) का अर्थ है कि सदन की बैठकें अब अगले सम्मन जारी होने तक नहीं होंगी। विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार, जब विधानसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourn Sine Die) कर देते हैं, तो उसके बाद राज्यपाल द्वारा सत्रावसान की अधिसूचना जारी की जाती है। यह कदम पंजाब सरकार और राजभवन के बीच चल रही विधायी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। This Constitutional Procedure marks the formal conclusion of the legislative business that was tabled during this special session.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय को भेज दी गई है। सत्र के दौरान कई अहम प्रस्तावों और विधेयकों पर चर्चा की गई थी, जिन्हें अब अगले चरणों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आगामी बजट सत्र या किसी अन्य विशेष सत्र के लिए सरकार को अब नई प्रक्रिया अपनानी होगी। The Official Notification from Raj Bhavan ensures that all parliamentary requirements for closing the 11th session of the 16th Vidhan Sabha are duly met.