सड़क सुरक्षा पर सरकार का चाबुक: साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित, 1 जनवरी से नया कानून लागू



नई दिल्ली: सड़क पर बार-बार लापरवाही करने वाले वाहन चालकों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों (Motor Vehicles Rules) में एक बड़ा और सख्त संशोधन किया है। नए नियम के मुताबिक, यदि कोई चालक एक कैलेंडर वर्ष के भीतर 5 या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) 3 महीने के लिए निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। The objective behind this Strict Traffic Regulation is to curb habitual offenders and improve road safety across the nation.

अब तक लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई केवल 24 गंभीर अपराधों जैसे चोरी या तेज रफ्तार के मामलों में ही की जाती थी, लेकिन अब मामूली गलतियां भी आप पर भारी पड़ेंगी। यदि आप साल में 5 बार बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या रेड लाइट जंप करते पकड़े जाते हैं, तो RTO के पास आपका लाइसेंस छीनने का अधिकार होगा। हालांकि, लाइसेंस रद्द करने से पहले संबंधित अधिकारी को लाइसेंस धारक का पक्ष सुनना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि हर साल की गिनती नए सिरे से होगी, यानी पिछले साल के अपराधों को अगले साल में नहीं जोड़ा जाएगा। This shift from focusing only on Major Offenses to cumulative minor violations marks a significant change in the legal framework.

चालान और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी नई अधिसूचना में स्थिति साफ की गई है। सड़क पर तैनात वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों के अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी ऑटो-जेनरेटेड ई-चालान भेजे जाएंगे। वाहन चालक को चालान मिलने के 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा या उसे अदालत में चुनौती देनी होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे चालक की मौन स्वीकृति माना जाएगा और जुर्माना लंबित श्रेणी में डाल दिया जाएगा। While experts believe this will reduce Road Fatalities, they also call for a robust SOP to handle disputes arising from faulty CCTV detections.



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