नई दिल्ली: अगर आपकी गाड़ी के पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और आप कोर्ट के चक्कर काट-काटकर परेशान हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। अब Digital Traffic Lok Adalat Portal के जरिए आप घर बैठे अपने बकाया चालानों का निपटारा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस और न्यायिक प्रशासन ने इस डिजिटल पहल को और भी सुगम बना दिया है, जिससे अब न केवल समय की बचत होगी, बल्कि जुर्माने की राशि भरने के बाद आपका स्टेटस भी रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। इस पोर्टल की मदद से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोर्ट और टाइम स्लॉट का चयन खुद कर सकते हैं।
डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब चालान भुगतने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज हो गई है। पहले चालान जमा करने के बाद सिस्टम में अपडेट होने में कई दिनों का समय लगता था, लेकिन अब Digital Portal के माध्यम से बारकोड स्कैन होते ही निपटारा तुरंत हो जाता है। लोग अपने घर या दफ्तर के नजदीकी कोर्ट परिसर को चुनकर लंबी कतारों से बच सकते हैं।
चालान निपटारे का पूरा प्रोसेस (Step-by-Step Guide):
पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat/ पर लॉगिन करें।
गाड़ी का विवरण: होम पेज पर अपना वाहन नंबर और वेरिफिकेशन कोड दर्ज कर सर्च करें।
OTP वेरिफिकेशन: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे दर्ज कर वेरिफाई करें।
चालान का चयन: स्क्रीन पर दिख रहे सभी पेंडिंग नोटिस और चालानों में से उन चालानों को चुनें जिनका आप निपटारा करना चाहते हैं।
कोर्ट और स्लॉट बुकिंग: अपनी पसंद की नजदीकी कोर्ट और उपलब्ध टाइम स्लॉट का चयन करें।
रसीद प्राप्त करें: अंडरटेकिंग सबमिट करने के बाद मिलने वाली रसीद का प्रिंट आउट ले लें और इसे सुरक्षित रखें।
रसीद प्राप्त करने के बाद, आपको तय की गई तारीख और समय पर संबंधित कोर्ट पहुंचना होगा। वहां मौजूद लोक अदालत की बेंच आपकी रसीद का बारकोड स्कैन करेगी और जुर्माने की राशि जमा होते ही आपका केस मौके पर ही बंद कर दिया जाएगा। National Highway और शहरी सड़कों पर नियमों के उल्लंघन के मामलों को सुलझाने का यह सबसे आधुनिक और सरल तरीका है।