गंदगी में खाने-पीने की चीजें बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: डीसी मोहाली कोमल मित्तल



मोहाली: डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा है कि गंदगी भरी जगहों पर खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ऐसे गैर-स्वस्थ भोजन से लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  


रविवार को फूड सेफ्टी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मटौर इलाके में छापेमारी कर खाने-पीने की वस्तुओं के कई सैंपल लिए। इस दौरान रसोई से बरामद मांस के टुकड़ों को लेकर गलत जानकारी भी फैलाई गई, जिसमें दावा किया गया कि यह कुत्ते का मांस है। हालांकि, डीसी ने स्पष्ट किया कि पशुपालन विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की।  


डीसी कोमल मित्तल ने आदेश दिए कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। एसएसपी मोहाली दीपक पारीक ने जानकारी दी कि इस मामले में IPC की धारा 272 और 274 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।  


इसके अलावा, डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य, फूड सेफ्टी और नगर निगम की टीमों को निर्देश दिए कि वे मोहाली में सभी फूड विक्रेताओं की नियमित जांच करें और सफाई व स्वच्छता सुनिश्चित करें। फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी जांच की जाएगी, और लापरवाही पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।  


जांच में सैंपल लिए गए

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत वड़िंग ने बताया कि टीम ने करीब 6 सैंपल लिए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की धारा 63 के तहत चालान जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के निर्देशों के तहत सफाई और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा।  


डीसी ने नगर निगम कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह को निर्देश दिया कि अवैध खाद्य स्टालों और बिना अनुमति चल रही मीट शॉप्स पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी, और दोषियों को कानून के तहत जेल भेजा जाएगा।

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