यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में इसी वर्ष जनवरी में हुई एक जघन्य वारदात के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मेहताब को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सरकार की ओर से नियुक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में इस केस की मजबूत पैरवी की और दोषी को सख्त सजा दिलवाई।
बताया जाता है कि 30 जनवरी को पीड़िता की माँ काम पर गई हुई थी और 7 वर्षीय बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी मेहताब वहाँ पहुँचा और चाऊमीन खिलाने का बहाना बनाकर मासूम को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। शाम को जब माँ घर लौटी और बच्ची को तलाशने के बाद वह सड़क किनारे डरी-सहमी मिली, तब बच्ची ने रोते हुए इस गलत काम के बारे में बताया।
इस घटना के बाद महिला थाने में तुरंत मामला दर्ज किया गया। जाँच अधिकारी एएसआई कमला देवी ने बच्ची का मेडिकल करवाया और जाँच-पड़ताल के बाद आरोपी मेहताब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुधीर सिंधर ने अदालत के सामने सभी सबूत और गवाहों को मजबूती से रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।